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मध्यप्रदेश मदरसा शिक्षा योजना हेतु मदरसा बोर्ड अधिनियम 1998 में वर्णित बोर्ड के अधिकार

  1. मदरसा शिक्षा को निर्देशित करना तथा उसका पर्यवेक्षण करना।
  2. मदरसों को मान्यता देना।
  3. मदरसों की मान्यता को वापस लेना।
  4. मदरसें की मान्यता के अभिलेख का अनुरक्षण करना।
  5. विहित रीति से मदरसों की प्रबंध समितियों की नियुक्ति करना।
  6. मान्यता समिति, परीक्षा समिति, वित्त समिति तथा अन्य समितियों का गठन करना। अन्य कोई समिति यदि बोर्ड आवश्य्क समझे।
  7. मदरसों का निरीक्षण करने के लिए कार्य विधि का विकास करना तथा निधियों का उपयोग को सुनिश्चित करना।
  8. मदरसा शिक्षा के संबंध में केन्द्रीय ओर राज्य सरकारों को योजना के क्रियान्वयन को पर्यवेक्षण करना।
  9. राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए बोर्ड के वार्षिक बजट का प्राक्कलन तथा लेखाओं को तैयार करना।
  10. ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो कि राज्य सरकार द्वारा सौपें जायें।

बोर्ड द्वारा किये जा रहे कार्य

  1. मदरसों का पंजीयन व आधुनिक शिक्षा हेतु माध्यमिक स्तर तक मान्यता देना।
  2. मदरसा संचालन समिति का पंजीयन।
  3. मदरसा शिक्षा का क्रियान्वयन व पर्यवेक्षण।
  4. मदरसों के लिये वार्षिक शैक्षणिक कलेण्डर तैयार करना तथा उसके क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करना।
  5. राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षा का क्रियान्वयन, प्रचार व प्रसार करना।
  6. पंरापरागत मदरसों को आधुनिक शिक्षा के लिऐ प्रोत्साहित करना।
  7. उर्दू माध्यम की हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं का संचालन पत्राचार पद्धति के द्वारा वर्ष में दो बार (जून तथा दिस.) राज्य ओपन स्कूल के सहयोग से करना।
  8. मौलवी तथा आलिम परीक्षाओं का संचालन, पत्राचार पद्धति के द्वारा वर्ष में दो बार (जून तथा दिस.) राज्य ओपन स्कूल के सहयोग से करना।
  9. मदरसों के शिक्षकों के क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान (रीजनल कालेज) तथा जिला शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से आधुनिक विषयों के निःशुल्कक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
  10. राज्य स्तरीय खेलकूद, साहित्यिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
  11. राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के प्रदत्त शक्तियों के अनुसार उल्लेखित कार्य करना।