मध्यप्रदेश मदरसा शिक्षा योजना हेतु मदरसा बोर्ड अधिनियम 1998 में वर्णित बोर्ड के अधिकार
- मदरसा शिक्षा को निर्देशित करना तथा उसका पर्यवेक्षण करना।
- मदरसों को मान्यता देना।
- मदरसों की मान्यता को वापस लेना।
- मदरसें की मान्यता के अभिलेख का अनुरक्षण करना।
- विहित रीति से मदरसों की प्रबंध समितियों की नियुक्ति करना।
- मान्यता समिति, परीक्षा समिति, वित्त समिति तथा अन्य समितियों का गठन करना। अन्य कोई समिति यदि बोर्ड आवश्य्क समझे।
- मदरसों का निरीक्षण करने के लिए कार्य विधि का विकास करना तथा निधियों का उपयोग को सुनिश्चित करना।
- मदरसा शिक्षा के संबंध में केन्द्रीय ओर राज्य सरकारों को योजना के क्रियान्वयन को पर्यवेक्षण करना।
- राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए बोर्ड के वार्षिक बजट का प्राक्कलन तथा लेखाओं को तैयार करना।
- ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो कि राज्य सरकार द्वारा सौपें जायें।
बोर्ड द्वारा किये जा रहे कार्य
- मदरसों का पंजीयन व आधुनिक शिक्षा हेतु माध्यमिक स्तर तक मान्यता देना।
- मदरसा संचालन समिति का पंजीयन।
- मदरसा शिक्षा का क्रियान्वयन व पर्यवेक्षण।
- मदरसों के लिये वार्षिक शैक्षणिक कलेण्डर तैयार करना तथा उसके क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करना।
- राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षा का क्रियान्वयन, प्रचार व प्रसार करना।
- पंरापरागत मदरसों को आधुनिक शिक्षा के लिऐ प्रोत्साहित करना।
- उर्दू माध्यम की हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं का संचालन पत्राचार पद्धति के द्वारा वर्ष में दो बार (जून तथा दिस.) राज्य ओपन स्कूल के सहयोग से करना।
- मौलवी तथा आलिम परीक्षाओं का संचालन, पत्राचार पद्धति के द्वारा वर्ष में दो बार (जून तथा दिस.) राज्य ओपन स्कूल के सहयोग से करना।
- मदरसों के शिक्षकों के क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान (रीजनल कालेज) तथा जिला शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से आधुनिक विषयों के निःशुल्कक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- राज्य स्तरीय खेलकूद, साहित्यिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
- राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के प्रदत्त शक्तियों के अनुसार उल्लेखित कार्य करना।