मदरसा बोर्ड का गठन
मदरसा शिक्षा के विकास एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा के लोक-व्यापीकरण के तहत केन्द्र प्रवर्तित मदरसा आधुनिकीकरण योजना के प्रभावी क्रियान्यवन की दृष्टि से मध्यप्रदेश सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 21 सितम्बर 1998 को विधानसभा में अधिनियम पारित कर मध्यधप्रदेश मदरसा बोर्ड का गठन किया गया।
बोर्ड का मुख्य उद्देश्य
मदरसा बोर्ड का मुख्य उद्देश्य परंपरागत मदरसों को दीनी तालीम के साथ – साथ उनके छात्रों को आधुनिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। मदरसा अधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत मदरसों को शासकीय योजनाओं से जोड़ना, पर्यवेक्षण करना तथा समय- समय पर राज्य सरकार को सलाह देना।
मदरसा बोर्ड की संरचना
अध्यक्ष
सचिव
शासकीय सदस्य
- प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग
- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग म.प्र.
- प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मध्यप्रदेश
- प्रमुख सचिव, आ.जा. और अनु.जन. जाति कल्याण विभाग म.प्र.
- आयुक्त, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
- संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद मध्यप्रदेश
- प्रबंध संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन
- सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश
- प्रबंध संचालक, म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम
- सचिव, म.प्र. अल्पसंख्यक आयोग
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. वक्फ बोर्ड
नामांकित सदस्य
- अरबी भाषा का एक विद्वान
- उर्दू भाषा का एक विद्वान
- सुप्रबंधित मदरसों के तीन अध्यक्ष
- मुस्लिम समुदाय के तीन सदस्य प्रतिष्ठित समाज सेवी
बोर्ड सचिव
सचिव को राज्य शासन द्वारा नियुक्त किया जाता है।